Terms and Conditions

  1. पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट एक सामाजिक संगठन है जो विवाह और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नयन का कार्य करता है पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा सदस्यों के लड़को या लड़कियों के विवाह के लिए परास्परिक सहयोग से आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया है जो कि पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के माध्यम से संचालित किया जाता है पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट में सभी प्रान्त के नागरिक सदस्य बन सकते है और पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के नियमो के अनुसार अपना सहयोग कर सकते है और सहयोग भी प्राप्त कर सकते है |
  2. पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए गठन किया गया है जिसमे विवाह के लिए एक जनसमूह द्वारा परास्परिक सहयोग पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है जिससे किसी भी सदस्य के लड़के या लड़की के विवाह में आर्थिक सहयोग किया जाता है तथा शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक रूप से पिछड़े बालक बालिकाओ को आर्थिक सहयोग किया जाता है|
  3. पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट का लक्ष्य- पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट का लक्ष्य समाज में अविवाहित लड़के या लड़कियों के विवाह में पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा परास्परिक सहयोग से आर्थिक समस्या का समाधान किया जाता है जो पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के माध्यम से संचालित किया जाता है|
  4. पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट में कौन सदस्य बन सकता है - पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट (संगठन) जिस प्रदेश या जिला में कार्य करेगा उस प्रदेश की सभी जाति व धर्मो के कोई भी नागरिक जिसका परिवार हो वह व्यक्ति PSCT का सदस्य बन सकता है तथा ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी परिवार नहीं है वह व्यक्ति भी PSCT में सहयोग करने के लिए अपनी स्वेच्छा से सदस्य बन सकता है |
  5. पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ हो गया है जिस जिले में रजिस्ट्रेशन शुरू होगा उस जिले में केवल 12 माह तक किसी भी उम्र के अविवाहित लड़के या लड़कियों के लिए रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद केवल उन्ही लड़के व लड़कियों के विवाह के लिए होगा जिनकी आयु 3 से 9 वर्ष के बीच होगा |
  6. पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के सदस्य किसी भी समस्या के समाधान के लिए पहले अपनी ब्लाक इकाई टीम से संपर्क करेगा | रजिस्ट्रेशन करने के बाद सदस्यता शुल्क जमा कर ऐप में रशीद अवश्य अपलोड करे|
  7. व्यवस्था शुल्क जमा करने की तिथि वितीय वर्ष में 1अप्रैल से 30अप्रैल तक प्रत्येक वर्ष ऐप के माध्यम से पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के अकाउंट में जमा होगा व्यवस्था शुल्क का निर्धारण psct द्वारा की जाएगी जिस प्रदेश या इकाई में psct अपना रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करेगा उस प्रदेश के जिले का रजिस्ट्रेशन शुल्क psct अकाउंट में जमा होगा सदस्य जिस माह अपना रजिस्ट्रेशन करेगा वह उसी वितीय वर्ष के लिए होगा |जैसे कोइ सदस्य अपना रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच प्रथम बार रजिस्ट्रेशन करता है तो उसे अगले वितीय वर्ष यानि 1अप्रैल 2024 से 30अप्रैल 2024 तक अपना सदस्यता शुल्क पुनः जमा करना होगा जो एक वर्ष के लिए मान्य होगा | इस तरह प्रत्येक वर्ष सदस्यता शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा |
  8. पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के सदस्यों के अविवाहित बालक व बालिकाओ के बिवाह के लिए सदस्यों द्वारा परास्परिक सहयोग किया जाता है जिसका संचालन पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है प्रत्येक परिवार के लिए किसी भी जाती धर्म में उसके रिती रिवाज के अनुसार विवाह करने के लिए किसी प्रकार का कोई अनुबंध नही करता |
  9. प्रत्येक परिवार का आशय पति पत्नी अविवाहित पुत्र पुत्री मुखिया के(माता पिता) के न रहने पर अविवाहित भाई बहन किसी एक भाई के परिवार में सदस्य होगे |
  10. यदि कोई व्यक्ति पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट का सदस्य है और लगातार सहयोग करता रहा है उसके बीच में दुर्भाग्यपूर्ण उस सदस्य की लड़की या लड़का बालिक होने पर अपनी इचछा से कही विवाह कर लेते है {लव मैरिज } इस स्थिति में सदस्य मैरिज सर्टिफिकेट विवाह प्रमाण पत्र पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट को उपलब्द कराने पर पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट द्वारा उस व्यक्ति को सम्पूर्ण लाभ पहुचाया जायेगा यानि वह व्यक्ति लाभ से वंचित नही किया जा सकता |
  11. यदि कोई व्यक्ति पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट का सदस्य बन जाने से वह व्यक्ति सहयोग प्राप्त करने का पात्र नही होगा जो व्यक्ति पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के नियमानुशार टीम के सदस्यों को लगातार सहयोग करता रहेगा वही व्यक्ति सहयोग प्राप्त करने का हकदार होगा |
  12. यदि कोई पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट का सदस्य है और टीम के सदस्यों को लगातार तीन वर्ष सहयोग करता रहा तो तीन वर्ष के बाद दुर्भाग्यवश उस सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उस सदस्य के जगह पर पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट स्वम सहयोग करेगा और उस परिवार के नामित लड़के व लडकियों के विवाह बालिक होने पर विवाह के सम्बंधित जिस कैडर में होगा उस कैडर के अनुसार सम्पूर्ण लाभ दिया जायेगा |
  13. यदि कोई पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट का सदस्य अपने लड़के या लड़की का बालिक होने पर विवाह करता है (जो लगातार टीम में सहयोग किया है) उसको psct द्वारा जिस कैडर में होगा उर कैडर का सम्पूर्ण लाभ दिया जायेगा |
  14. यदि कोई पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट का सदस्य अपने लड़के या लड़की का विवाह करता है psct से टीम द्वारा सम्पूर्ण सहयोग पाता है उसके बाद दूसरे लड़के या लड़की का विवाह करना चाहता है तो उसके बीच तीन वर्ष का अंतर होगा जैसे –वर्ष 2024 माह जनवरी से माह दिसंबर 2024 के बीच करता है तो उसके बाद पुनः दूसरा विवाह लड़के या लड़की का जनवरी 2028 के बाद वह कभी भी कर सकता है psct टीम द्वारा पुनः सहयोग किया जायेगा जबकि विवाह के बाद psct में लगातार सहयोग करता रहा तो |
  15. यदि कोई व्यक्ति पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट में सदस्य है किसी कारण वश एक या दो माह टीम में सहयोग करने में असमर्थ है तो उस व्यक्ति द्वारा psct के ब्लाक अध्यक्ष को समय से पहले सूचित करना होगा जिससे रास्ट्रीय ट्रस्ट द्वारा उस व्यक्ति की जगह पर सहयोग राशी लगातार psct द्वारा किया जायेगा दो माह के बाद वह व्यक्ति तीसरे माह से psct टीम में सहयोग करते हुए पिछले दो माह का बकाया सहयोग को पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के अकाउंट में सदस्य द्वारा जमा किया जायेगा जिस पर कोई भी ब्याज देय नही होगा जिससे उस सदस्य की सदस्यता बनी रहेगी ऐसा नही करने पर उस व्यक्ति की सदस्यता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी जिसका सम्पूर्ण जिमेदारी उस सदस्य की होगी|
  16. . यदि कोई व्यक्ति पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट का सदस्य बन जाता है और वह अपना सहयोग टीम में करता है और psct टीम के एंडरोयड ऐप पर सहयोग करने का रसीद सहयोग करने के बाद ऐप पर अपलोड करना अनिवार्य होगा तभी उस सदस्य का सहयोग मान्य होगा psct द्वारा अगर सौ सदस्यों को छ: रुपय प्रति व्यक्ति सहयोग करना है उस जगह आप ने अगर 25 या 50 व्यक्तियों का सहयोग किया शेष का नही किया इस स्थिति में psct द्वारा आप के व्यक्तित्व पर पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट संदेह करता है जिससे आप की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी जिसकी सम्पूर्ण जिमेदारी आप की होगी |
  17. पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के अन्दर दो कैडर है प्रथम A 6 रुपए और B 12 रुपए का कोई भी व्यक्ति सदस्य बननें से पहले दोनों कैडरों के बारे में अच्छी तरह से समझ ले और अपनी झमता के अनुसार कैडर का चुनाव करे प्रथम कैडर A में लगभग 6 लाख रूपए तक और दितीय कैडर B में लगभग 12 लाख रूपए तक टीम के समस्त सदस्यों से सहयोग राशी प्रत्येक विवाह के लिए सहयोग के रूप में प्राप्त होगा प्रत्येक विवाह में प्राप्त धनराशी से 20% पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के खाते में उस व्यक्ति द्वारा 3 चेक पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट को अपनी डिमांड के साथ उसी खाते का होगा जिसमे सहयोग राशी प्राप्त होगा पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट द्वारा पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट खाते में जमा कर दिया जायेगा और इसे 20 वर्ष बाद उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाऐगा वह व्यक्ति न रहने पर यह धनराशि उसके नामनी को वापस कर दिया जायेगा यह धनराशि psct एक गारेन्टी के रूप में रखेगी क्योकि कोई सदस्य अपने लड़के या लड़की के शादी करने के बाद टीम में सहयोग नही करते इस स्थिति में psct उनकी रखी हुई 20% धनराशि से उनके नाम से निरंतर सहयोग करता रहेगा उसके बावजूद धनराशि बचने पर उस व्यक्ति को या नामनी को विवाह के 20 साल बाद | सदस्य या नामिनी के नही रहने पर उनके वारिस को वारिस प्रमाणपत्र उपलब्ब्ध कराने पर बची हुई शेष धनराशी वापस किया जायेगा |
  18. पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट जिस प्रदेश में जिस डेट से रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ करेगा उस डेट से एक वर्ष तक किसी भी आयु के अविवाहित लड़के या लडकियों का रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद वही लोग अपना सदस्यता ग्रहण करेगे जिनका पहला लड़का व लड़की न्यनतम 3 से अधिकतम 9 वर्ष के बीच हो वही लोग पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के सदस्य बनेगे तथा सभी जाती धर्मो के लोग अपना सदस्यता पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट में ग्रहण कर सकते है पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट आवश्कता पड़ने पर समय को बड़ा या घटा सकती है जिसका सम्पूंर्ण अधिकार पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के पास होगा |
  19. पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट में सदस्य बनने के बाद लगातार एक वर्ष पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के नियमानुशार सहयोग करेगा वही व्यक्ति सहयोग प्राप्त करने के योग्य होगा वह व्यक्ति पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट से अपने लड़के व लड़की के विवाह के लिए पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट से सहयोग की मांग कर सकता है जिसमें किसी सदस्य का पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट पर किसी तरह का दबाव नही होगा |
  20. . पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट प्रत्येक विवाह में सहयोग से प्राप्त धनराशि का 20% ट्रस्ट के खाते में जमा होगा जो गारन्टी के तोर पर होगा जिसका लाभग्राही को विवाह के बीस वर्ष बाद उस सदस्य को वापस कर दिया जायेगा जो लगातार सहयोग करता रहेगा |
  21. सदस्य के नही रहने पर नामिनी को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर चेक के माध्यम से धनराशि वापस किया जायेगा बीस वर्ष का आशय माना किसी सदस्य के लड़का या लड़की का विवाह जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक संपन होता है तो जमा शेष धनराशि 1 जनवरी 2044 के बाद वापस किया जायेगा जिस पर किसी तरह का व्याज देय नही होगा क्योंकि ट्रस्ट सामाजिक कार्य करता है जिसमे किसी भी सदस्य से व्याज न लेता है न ही देता हैं |
  22. पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट में सदस्य बन जाने के बाद psct के व्हाट्सऐप ग्रुप व टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जायेगे जिससे जो भी सूचना ट्रस्ट द्वारा दी जाएगी उसको आप अपने ग्रुप पर देख सकते है किसी भी सदस्य को कोई परेशानी होने पर वह व्यक्ति ब्लाक टीम से सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बात कर सकते है और अपनी समस्या का समाधान कर सकते है पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट ग्रुप से किसी माध्यम से जुड़ जाने पर कोई व्यक्ति ट्रस्ट का सदस्य नही माना जायेगा जब तक की वह व्यक्ति पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट ऐप पे जाकर वह व्यक्ति जब तक अपना रजिस्ट्रेशन नही करेगा |
  23. पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के नियमावली को रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व इसको पढ़ ले फिर रजिस्ट्रेशन करे पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट समाज की आवश्यकता को देखते हुए समय समय पर नियमो में बदलाव कर सकती है पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट का सम्पूर्ण अधिकार होगा |
  24. पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट पहले साल प्रत्येक माह सौ सदस्यों का सहयोग कराएगा जो निरंतर प्रत्येक माह होता रहेगा जैसे एक माह में सौ सदस्यों के लड़के या लड़की की विवाह उसमे अगर वह व्यक्ति छह रूपये के सहयोग में है तो उसे छह सौ रुपए प्रतिमाह खर्च आएगा अगर वह व्यक्ति बारह की सलेब में है तो उसे बारह सौ रूपए प्रतिमाह खर्च आएगा |
  25. अगर कोई व्यक्ति छ: रुपए की सलेब में है वह अपनी लडकी या लड़के का विवाह सहयोग से करने के बाद बारह के केडर में जाना चाहता है तो बारह के सलेब में अपना रजिस्ट्रेशन करेगा और लगातार 4 वर्ष पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के नियमो को मानते हुए सहयोग करेगा उसके बाद ही सहयोग की माग कर सकता है कोई भी सदस्य अधिकतम दो सलेब में रह सकता है यदि कोई सदस्य सलेब चेंज करता है तो मात्र एक बार कर सकता है |
  26. यदि किसी सदस्य की सदस्यता किसी लापरवाही वश समाप्त हो जाती है तो वह व्यक्ति दुबारा उसी वर्ष सदस्यता ग्रहण कर सकता है इसके बाद भी उसकी लापरवाही वश सदस्यता समाप्त हो जाती है तो उसी वर्ष या तीन माह के अन्दर पुनः सदस्यता ग्रहण करनी होगी और लगातार 18 माह सहयोग करना होगा उसके बाद भी व्यक्ति की लापरवाही वश सदस्यता समाप्त हो जाती है तो उस व्यक्ति को पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट से आजीवन निस्कासित कर दिया जायेगा |
  27. पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट में कोई भी सदस्य सहयोग के लिए मांग करेगा उसके सम्बन्ध में रास्ट्रीय कार्यकारणी पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट ही वरिष्टता के अनुशार निर्णय करेगी |
  28. किसी भी सदस्य द्वारा अपने लड़का या लड़की की अंतिम विवाह करने के बाद भी पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट को 20 साल तक सहयोग करता रहेगा जिसके बाद ट्रस्ट के अन्दर 20% जमा धनराशि वापिस की जाएगी ऐसा नही करने पर उस जमा धनराशि से उसके नाम से ट्रस्ट सहयोग निरंतर करता रहेगा अगर इसके बीच लाभग्राही की मृत्यु हो जाती है तो उसके जमा 20% धनराशी से ही ट्रस्ट सहयोग करता रहेगा बाद में बची धनराशी उसके नामनी को प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने पर चेक के माध्यम से उसके खाते में धनराशी दिया जायेगा जिस सदस्य का सहयोग जारी किया जायेगा उसके मोबाईल नंबर से या स्थलीय निरीक्षण कर के कोई भी पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के सदस्य उसके बारे में जान सकता है |
  29. पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के सदस्यो के द्वारा दिया गया सहयोग राशी का उपयोग जिस उदेश्य से दिया गया उस उदेश्य की पूर्ति किया जाये न की उस धनराशी का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए किया जाये या दुरपयोग करने पर या किसी अन्य कार्य को करने पर आप से क़ानूनी नियमानुशार धन वापसी के लिए क़ानूनी कार्यवाही पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट करेगा जिससे आप को मिला हुआ सम्पूर्ण धनराशी ट्रस्ट के अकाउंट में जमा करना होगा |
  30. कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट पर किसी तरह का दबाव नही डालेगा ट्रस्ट के ऊपर किसी भी तरह का न्यायिक कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय इलहाबाद में देखा जायेगा ट्रस्ट किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से ट्रस्ट का सदस्य बनने के लिए बाध्य नही करता कोई भी व्यक्ति ट्रस्ट के नियमो और शर्तो को जानने के बाद ही ट्रस्ट में सदस्यता ग्रहण करे और दिए गये दायित्व का निर्वहन करे जिसे ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा एक दुसरे का परास्परिक सहयोग किया जा सके |
  31. जो भी सदस्य अपने लड़की की विवाह 18 वर्ष से ऊपर तथा लड़के का विवाह 21 वर्ष से अधिक होने के बाद ही कर सकता है जिसमे ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा सहयोग किया जायेगा लड़की का आयु 18 वर्ष से कम एवम् लड़के का आयु 21 वर्ष से कम होने पर ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा किसी भी तरह का सहयोग नही किया जा सकता आयु की गड़ना आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि से ही की जाएगी |
  32. पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट में यदि कोई सदस्य लगातार तीन वर्ष सहयोग करता रहा तीन साल पूर्ण करने के बाद चोथे वर्ष सहयोग जारी रखा तो उसके बाद उस सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार या नामनी को ट्रस्ट द्वारा दस दिन के अन्दर दस हजार रूपए रास्ट्रीय ट्रस्ट टीम द्वारा जिला एवम ब्लाक अध्यक्ष के माध्यम से सहयोग राशी उपलब्ध कराया जायेगा |
  33. जिस सदस्य की मृत्यु हो जाएगी उस परिवार के लड़के या लडकियों को ट्रस्ट गोद लेगा उसके जगह पर पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट द्वारा पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के सदस्यों का सहयोग किया जाता रहेगा जब उनके लड़का या लड़की का विवाह होगा तो उसमे ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा सम्पूर्ण लाभ दिलाया जायेगा सदस्य जिस सलेब में होगा उसके अनुसार प्राप्त धनराशि से 20% ट्रस्ट में जमा होगा जिसको बाद में वापस नही किया जायेगा और जनहित के कार्यो में ट्रस्ट द्वारा उस धनराशी का उपयोग किया जायेगा क्योकि सदस्य की मृतुय हो जाने के बाद सदस्य के नाम पर सम्पूर्ण सहयोग ट्रस्ट द्वारा किया गया |
  34. पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट में कोई व्यक्ति सदस्य बनता है छ: रूपए के कैडर में है वह चाहता है हम एक और सदस्यता अपनी पत्नी के नाम से उन्ही लड़के लडकियों के लिए करना चाहता है तो वह सदस्य बन सकता है वह पति पत्नी पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट में अपना अपना सहयोग अलग अलग करेगे |
  35. सहयोग राशी के लिए पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट द्वारा जिस भी सदस्य का नाम मोबाईल नंबर पता खाता संख्या ifsc कोड जारी किया जायेगा उसी खाते में छ: या बारह रूपए जो भी सहयोग राशी psct द्वरा जरी किया जाये उसे गूगलपे,फोनपे से पे कर रसीद ट्रस्ट के ऐप पर कॉपी कर के अपलोड करना अनिवार्य होगा इस तरह से हर माह सौ सदस्यों को सौ बार गूगलपे करना होगा यदि इसमे परेसानी हो तो वह सदस्य उस माह का सहयोग सौ सदस्यों का छ: रुपए के दर से छ: सौ रुपए ट्रस्ट के अकाउंट में एक बार में जमा कर उसका रशीद भी अपलोड कर दे जिससे ट्रस्ट अपने स्तर से वह सौ सदस्यों में वितरण कर देगा |
  36. पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट में सदस्यों को केवल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने या केवल रजिस्ट्रेशन कर देने से वह व्हाट्सउप ग्रुप से जुड़ जाने से कोई भी सदस्य बैधानिक सदस्य नही माना जायेगा जब तक प्लेस्टोर से ऐप डाउनलोड कर निमावाली के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा कर के ट्रस्ट के नियमानुसार सदस्यों का सहयोग करना अनिवार्य होगा | सहयोग करके अपनी प्रोफाइल पर रसीद अपलोड करना भी अनिवार्य होगा |
  37. पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट में किसी भी सदस्य को रजिस्ट्रेशन करने के बाद सदस्यों का सहयोग करने पर ही सहयोग मिलेगा क्योंकि सभी के परास्परिक सहयोग से ही सबको सहयोग मिलेगा |
  38. पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के सदस्य अगर पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट में एक साल सहयोग करता है उसके बाद सहयोग के लिए मांग कर सकता है किसी कारण वश या बरियता क्रम पर उस वर्ष न होने की दशा में उस व्यक्ति द्वारा अपने लड़की या लड़के का विवाह बहुत ही आवश्यक होने पर अपने धनराशि से कर लेता है तो ट्रस्ट उस (सदस्य) को तीन साल के अन्दर ही वरिष्टता क्रम पर आते ही उसका सहयोग राशी उसे उपलब्ध करा देगा जबकि सदस्य द्वारा लगातार सदस्यता शुल्क एवम् सहयोग राशी जमा किया जाता रहे तो |
  39. psct में परिवार किसे कहते है:-परिवार का आशय जीवित माता पिता एवम उनके अविवाहित पुत्र पुत्री से है यदि किसी परिवार में पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के सदस्य के माता पिता की मृत्यु हो जाने पर सदस्य के भाई बहन भी उस सदस्य के परिवार में जोड़ा जायेगा पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट संगठन जिस प्रदेश में कार्य करेगा उस प्रदेश का कोई भी नागरिक जिसका परिवार हो वह व्यक्ति पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट का सदस्य बन सकता है तथा कोई व्यक्ति जिसका कोई परिवार नही है वह व्यक्ति भी पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट में सहयोग करने के लिए अपने स्वेच्छा से सदस्य बन सकता है |
  40. पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन कैसे करे पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड संसथान है इसमे रजिस्ट्रेशन करने के लिए सर्वप्रथम एंडरोडफोन के प्ले स्टोर से पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट ऐप डाउनलोड करेगे इसके बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर को डालकर पासर्वड बनायेगे पुनः उसी पासर्वड से ऐप को खोलेगे खोलने के तत्वपश्चात् अपना रजिस्ट्रेशन करेगे जिसमे अपना पूरा बिवरण को भरेगे और अपने आधारकार्ड स्कैन कर अपलोड करेगे तथा परिवार के सभी सदस्य के बिवरण भरने के साथ ही उनका भी आधारकार्ड का स्कैन कर अपलोड करेगे अपनी नामनी को उपरोक्त विवरण के अनुसार नामित करेगे नामनी एक या दो हो सकता या सकती है उसके बाद अविवाहित लड़के या लडकियों की संख्या भरेगे और एक वर्ष तक पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के द्वारा आप सभी सुबिधाओ को प्राप्त करने के लिए सौ रुपए रजिस्ट्रेसन शुल्क जमा करेगे जो पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के अकाउंट में जमा होगा जो पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट का अकाउंट नंबर ऐप में पहले से ही दर्ज होगा उसी नंबर पे गूगलपेय फोनपे upi के माध्यम से जमा कर के रसीद को ऐप पर ही अपलोड करेगे रशीद को कापी कर अपलोड करने के बाद सक्सेसफुल लिखेगा सदस्य अपना ID पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन मोबाईल नंबर लिख कर रखेगे | जिससे मोबाईल खो जाने पर या ख़राब हो जाने पर उस id पासवर्ड से किसी भी मोबाईल पर खोला जा सकता है | सदस्यता शुल्क प्रत्येक साल सौ रूपए एक अप्रैल से तीस अप्रैल के बीच ऐप के माध्यम से जमा करेगे और रसीद अपलोड करेगे सद्स्यता शुल्क नही जमा करने पर उस सदस्य का सदस्यता स्वत: समाप्त हो जाएगी जिसकी जिमेदारी स्वंम की होगी | पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट से जुड़ने के लिए बेवसाइड https://www.psctvs.com पर जा कर रजिस्ट्रेशन कर ले साथ ही पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के टेलीग्राम व व्हाट्स,ऐप ग्रुप से अवश्य जुड़ जाये समस्त अपडेट और जानकारी आपको ग्रुप के माध्यम से मिल जायेगा |
  41. पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन करते समय यदि छ: रुपए के सलेब में करते है तो रजिस्ट्रेशन शुल्क सौ रुपए पे करना होगा यदि बारह रुपए के सलेब में रजिस्ट्रेशन करते है तो दो सौ रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क प्रत्येक वितीय वर्ष में माह एक अप्रैल से तीस अप्रैल के बीच प्रत्येक वर्ष देय होगा जो पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के अकाउंट में जमा करना होगा जमा नही करने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी | जिसकी सम्पूर्ण जिमेदारी उस सदस्य की होगी |
  42. पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन करते समय सदस्य की अविवाहित लड़का या लड़की सभी में आयु में सबसे बड़ा होगा जो बीस वर्ष या उससे अधिक होने पर रजिस्ट्रेशन करते समय उनका ग्रुप A दर्ज करेगा | जिसका अविवाहित लड़का या लड़की जिसकी आयु 15 से 19 वर्ष के मध्य में उनका रजिस्ट्रेशन करते समय B ग्रुप दर्ज करेगे | तथा जिस सदस्य के अविवाहित लड़का या लड़की का उम्र 10 वर्ष के ऊपर 14 वर्ष के बीच हो उस सदस्य का रजिस्ट्रेशन करते समय ग्रुप में C लिखेगे | तथा जिस सदस्य के अविवाहित लड़का या लड़की की आयु 3 वर्ष से अधिक् और 9 वर्ष तक होने पे रजिस्ट्रेशन करते समय उनका ग्रुप D में लिखेगे उपरोक्त सभी सदस्य के जेठ लड़के या लड़की के आयु से है जिसकी गड़ना आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि के अनुसार होगी जिसकी गड़ना प्रत्येक वर्ष एक जनवरी से होगी |
  43. पब्लिक सेल्फ केयर ट्रस्ट के नियम एवम शर्तो को पढ़ कर ट्रस्ट के सदस्य बनने के लिए धनवाद |
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